Tuesday, June 2, 2009

कसाब के वकील पर खुला सरकारी खजाना


मुंबई। 26/11 के आतंकी हमले मामले के मुख्य अभियुक्त पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद अजमल आमिर कसाब के वकील अब्बास काजमी पर महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया है। जहां एक सरकारी वकील को किसी मुकदमे की पूरी पैरवी करने पर मात्र 900 रुपये मिलते हैं, वहीं काजमी को कसाब की वकालत करने पर प्रतिदिन 2500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। महीने में लगभग 20 दिन चलने वाली इस सुनवाई पर काजमी को लगभग 50 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मामले की सुनवाई हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक पांच दिन होगी। कसाब का बचाव करने के लिए फीस के रूप में काजमी को हर हफ्ते 12,500 रुपये और हर महीने 50 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा। कानूनन, यदि कोई आरोपी वकील पाने में विफल रहता है तो ऐसी स्थिति में राज्य के कानूनी सहायता प्रकोष्ठ से उसके बचाव के लिए एक वकील नियुक्त किया जाता है। आमतौर पर अदालत ऐसे मामलों के लिए नियुक्त वकील को पूरे मामले के लिए 900 रुपये देती है। इसलिए बहुत कम वकील आरोपी का बचाव करने के लिए आगे आते हैं। हालांकि, मामले की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए विशेष अदालत ने वरिष्ठ वकील काजमी को बचाव पक्ष का वकील नियुक्त किया और महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया कि उन्हें तर्कसंगत भुगतान किया जाए।
न्यायमूर्ति एम एल टाहिलियानी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि विशेष मामला होने के कारण कसाब के वकील का मेहनताना राज्य द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इसे उदाहरण के तौर पर रखकर अन्य मामलों में लागू नहीं किया जा सकेगा।विशेष अदालत ने इसके अनुरूप अपनी अनुशंसा [कसाब के लिए काजमी को बचाव पक्ष का वकील नियुक्त करने संबंधी] को राज्य सरकार के मुख्य सचिव के पास भेजा जिन्होंने इस प्रस्ताव को कानून और न्याय प्रभाग को भेज दिया। सूत्रों ने बताया कि विभाग ने काजमी के लिए ढाई हजार रुपये मेहनताने को मंजूरी दे दी।इस बारे में काजमी ने कहा,'कुछ दिन पहले इस संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी हुई थी और मुझे इसकी एक प्रति मिली है।'विशेष अदालत में इस मामले की हर दिन होने वाली सुनवाई में अभी तक 35 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है।
साभार: एजेंसियां